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बद्रिलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र

1, मेन सेक्टर, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा-311001 (राज.)

किसी भी समाज के सर्वांगीण विकाश के लिए शिक्षा सबसे बड़ा आधार माना जाता है. इसीलिए अपने समाज में भी इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उच्च शिक्षा के नित नए आयाम विकसित होने के साथ साथ उच्च शिक्षा दिन प्रतिदिन मँहगी भीहोती जा रही है, ऐसे में समाज के मेधावी छात्र एवं छात्राएँ अर्थाभाव में यथोचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या आर्थिक संघर्ष से जूझते रहतें हैं. उच्च शिक्षा के महत्व एवं उसके बढ़ते खर्च को देखते हुए सन 2007 में महासभा के 25 वें सत्र में तत्कालीन सभापति श्री रामापालजी सोनी द्वाराअपने पिताश्री श्री बद्रीलालजी सोनी की स्मृति में इस शिक्षा सहयोग केंद्र की सथापना की गई थी.5 करोड़ रुपए की कायिक निधी (Corpus fund) के साथ इस ट्रस्ट का गठन हुआ था, जिसका 40% हिस्सा श्री रामपालजी सोनी द्वारा प्रदान किया गया.

योजना एवं लाभार्थी/जमींन दाता के लिए आवश्यक मर्यादाएं:-

इस योजना के अंतर्गत व्यवसायिक उच्च शिक्षा जैसे MBA, Medical, Engineering, Catering, Pathologyइत्यादि के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिए गए ऋण पर जो व्याज बनता है उसका 75% हिस्सा सहयोग स्वरूपप्रदान किया जाताहै. व्याज सहयोग वास्तविक (actual) अथवा अधिकतम 12% सालाना प्रदान किया जाता है.

बेंको द्वारा प्रदत्त ऋण के कुल व्याज का 50% प्रतिशत हिस्सा ट्रस्ट वहन करता है, 25% हिस्सा महासभा की स्थानीय इकाई जैसे प्रदेश, जिला, क्षेत्र या ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष 25% लाभार्थी स्वयं वहन करते हैं.31-12-16 तक कुल 641 विद्यार्थियों को 65.69 लाख रुपए सहयोग दिया जा चूका है.

इस योजना की निम्नलिखित आवश्यक मर्यादाएँ हैं.

  1. आर्थिक रूप से कमजोर महेश्वरी बंधु जिसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक हो, इस योजना का लाभ ले सकता है.
  2. किसी भी विद्यार्थी को पूर्व में सरकार / संस्था / ट्रस्ट से आर्थिक सहायता मिल रहो हो तो उन्हें इस ट्रस्ट से सामान्यत: सहायता नहीं दी जाएगी. परिस्थिती विशेष में ऐसे विद्यार्थी को ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृती से ही सहायता मिल पाएगी.
  3. चूँकि ऋण ट्रस्ट द्वारा नहीं दिया जाता अत: जमानत की जरूरत नही पड़ती पर कुल व्याज राशी का जो 25% प्रतिशत हिस्सा. जिसे लाभार्थी को वहन करना रहता है, उसकी नियमितता अनिवार्य है. अन्यथा सहायता रोक दी जाती है.
  4. शिक्षा के बाद लाभार्थी की आमदनी शुरू होने तक अथवा अधिकतम 6 माह की अवधि तक यह सहयोग मिल सकेगा, उसके बाद मूल ऋण व व्याज दोनों को लौटाने की जवाबदारी लाभार्थी या उसके परिवार वालों की रहेगी.
  5. बैंक द्वारा ऋण सम्बंधित शर्तों में किसी भी तरह के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को तत्काल करनी होगी, इस सन्दर्भ में आने वाले किसी भी अतिरिक्त बोझ को लाभार्थी ही वहन करेगा.
  6. किसी कारणवश अगर लाभार्थी की शिक्षा अधूरी रह जाती है, तो मुहैया कराई गई सम्पूर्ण सहयोग राशी लौटानी पड़ेगी, असाधारण परिस्थिति में इस पर अलग से निर्णय ट्रस्ट ले सकता है.
  7. व्याज सहयोग हेतु अधिकतम ऋण सीमा 4 लाख रुपए निर्धारित है अर्थात 4 लाख तक के ऋण तक का व्याज ही सहयोग के रूप में दिया जा सकेगा.
  8. लाभार्थी के पिता या अभिभावक की वार्षिक आमदनी 2 लाख से अधिक होगी तो सयायोग नही मिल पाएगा.
  9. ये सहयोग 1 सत्र या वर्ष के लिए ही स्वीकृत किया जाता है, जिसे प्रति सत्र या वर्ष परीक्षा फल, अंकतालिका एवं लाभार्थी के पिता या अभिभावक के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति भेज कर पुनरावृत कराया जा सकता है.
  10. एक परिवार में एक समय में एक ही आवेदक को यह सहयोग मिल पाएगा.
  11. यह सहयोग बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण खाते की प्रति के आधार पर ही दिया जाता है अत: ऋण खाते की नकल नियमित रूप से निश्चित अवधि से ट्रस्ट के कार्यालय में भेजना अनिवार्य है.
  12. शिक्षा समाप्ति के बाद रोजगार प्रारम्भ या नौकरी शुरू करने की सूचना अविलम्ब ट्रस्ट कार्यालय में भेजना अनिवार्य है.

 

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

  1. साफ साफ अक्षरों में भरा हुआ आवेदन पत्र (महासभा की web site से भी डाउनलोड किया जा सकता है.)
  2. आवेदन पत्र में स्थानीय सभा के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा मय रबर स्टाम्प अनुमोदन, जिला सभा, प्रदेश सभा, ट्रस्ट अथवा इस ट्रस्ट के किसी न्यासी द्वारा मय रबर स्टांप अनुमोदन आवश्यक है.
  3. सरकारी मान्यता पात्र कोई भी फोटो ID की प्रमाणित नक़ल
  4. लाभार्थी के बेंक अकाउंट की विस्तृत जानकारी (बेंक का नाम एवं शाखा, पूरा पता, IFSC code, चेक के पन्ने की नक़ल)
  5. उसके स्थाई व अस्थाई पते को प्रमाणित करता कोई सरकारी मान्यता पात्र दस्तावेज की प्रमाणित नक़ल
  6. आवेदक के पिछले 3 वर्षों के आय कर विवरणिका, आय व्यय पत्रक, बेलेंस शीट एवं व्यवसाय संबंधित विवरण आदि की प्रमाणित नक़ल
  7. आवेदक परिवार के नाम से कोई चल अचल संपत्ती हो तो उसके दस्तावेजों की प्रमाणित नक़ल
  8. बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सम्बन्धी दस्तावेज जैसे a) मंजूरी पत्र b) किस्तों की तालिका जिसमे मूल एवं व्याज अलग अलग वर्गीकृत हो c) बैंक द्वार निर्धारित शर्तों का पत्र
  9. माध्यमिक एवं उच्च्माध्यमिक परीक्षाओं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र.
  10. स्नातक हों तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका/प्रमाण पत्र.
  11. अगर डिप्लोमा धारक हों तो सत्र/वर्ष मुताबिक अंकतालिका/प्रमाण पत्र.
  12. CAT/MAT/RMAT या मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की अंक तालिका/प्रमाणपत्र

आवश्यक संपर्क सूत्र:-

  1. क्षेत्र, जिला एवं प्रदेश अध्यक्ष
  2. सहयोग केंद्र के ट्रस्टी/सदस्य, महासभा के कार्य समिती/कार्यकारी मंडल के सदस्य, प्रदेश सभा के अध्यक्ष, महिला संगठन एवं युवा संगठन के पदाधिकारी
  3. महासभा के सभापति/मंत्री कार्यालय

कार्यालय का पता

श्री बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र

1, मेन सेक्टर, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा-311001 (राज.)

Ph.: 01482-250911;252000;305014,E-mail: abmm@sangamgroup.com

 

PS: ये सूचनाएँ योजना की संक्षिप्त जानकारी हेतु सारांश के तौर पर प्रकाशित है. विस्तृत जानकरी आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध है तथा व्हावाहरिक तौर पर वही अंतिम व मान्य गिनी जाएगी